| मुख्य विशेषताएँ | निवासी उधारकर्ता मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्राप्त कर सकते हैं |
| पात्रता | भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निवासी उधारकर्ता |
| ऋण की मात्रा | 500 मिलियन अमरीकी डालर तक ईसीबी ली जा सकती है
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| पुनर्भुगतान अवधि | 20 मिलियन अमरीकी डालर तक - 3 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि.
20 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक और 500 मिलियन अमरीकी डालर तक - 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि.
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| अन्य आवश्यकताएँ / विवरण | ईसीबी को दो शार्षां के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता हैं. 1. स्वचालित मार्ग और 2. अनुमोदन मार्ग
अनुमोदन मार्ग के तहत ईसीबी को भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई को अग्रेषित किया जाता है.
पालन किए जानेवाले मानदंड:
फार्म ईसीबी का प्रसंस्करण करते समय, शाखाओं को निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए
ऋण रजिस्ट्रेशन नंबर के आवंटन के लिए कंपनी सचिव या चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित ईसीबी फार्म 83 दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाता है.
ग्राहक की पहचान केवाईसी मानदंडों के अनुसार जैसा कि प्र का ओ एंड एम परिपत्र सं .24/2003-04 दिनांक 25/02/2004 में बताया गया है स्थापित की जानी चाहिए
लेन - देन की वास्तविकता सत्यापित की जाती है
आवरसीज ऋणदाता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी वर्ग के अंतर्गत आता है
आवश्यक सावधानी बरती जाती हैं कि लेन - देन धन शोधक निवारक मानदंडों के अनुरूप है.
भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन अग्रेषित करने के पहले अंचल प्रबंधक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना है.
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