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जीईसीएलएस एक्सटेंसन ऋण

जीईसीएलएस एक्सटेंसन ऋण

क्र.सं. मानदंड दिशानिर्देश
1.    उत्पाद का नाम आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीजीएलएस):

क.    इंड जीईसीएलएस 1.0 (विस्तार),

ख.     इंड जीईसीएलएस 2.0 (विस्तार)

ग.      इंड जीईसीएलएस  3.0(विस्तार)

2.    पात्र उधारकर्ता संशोधित संदर्भ दिनांक 31.03.2021 के आधार पर, सभी एमएसएमई / व्यावसायिक उद्यम अर्थात् प्रोपराइटरशीप फर्म / पार्टनरशीप फर्म / पंजीकृत कंपनी / ट्रस्ट / सीमित देयता पार्टनरशीप / पीएमएमवाई उधारकर्ताओं / व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को इंड जीईसीएलएस 1.0 या इंड जीईसीएलएस 2.0 या इंड जीईसीएलएस 3.0 की किसी भी योजना के तहत मौजूदा और नए दोनों तरह की ऋण के लिए पात्र हैं:

ए)  इंड जीईसीएलएस 1.0(एक्सटेंशन) मौजूदा उधारकर्ता या इंड जीईसीएलएस 1.0 के तहत पात्र नए उधारकर्ताओं को 31 मार्च, 2021 की

संशोधित संदर्भ तिथि के आधार पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की योजना को वर्णित करता है।

बी)   इंड जीईसीएलएस 2.0(एक्सटेंशन) मौजूदा उधारकर्ता या इंड जीईसीएलएस 2.0 के तहत पात्र नए उधारकर्ताओं को 31 मार्च, 2021 की संशोधित संदर्भ तिथि के आधार पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की योजना को वर्णित करता है।

सी)  इंड जीईसीएलएस 3.0(एक्सटेंशन) मौजूदा उधारकर्ता या इंड जीईसीएलएस 3.0 के तहत पात्र नए उधारकर्ताओं को 31 मार्च, 2021 की संशोधित संदर्भ तिथि के आधार पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की योजना है।

3 पात्रता मानदंड ए.  यथास्थिति दिनांक 31.03.2021 को किसी भी उधारदाता द्वारा उधारकर्ता के खाते को एसएमए-2 या एनपीए के रूप में वर्गीकृति नहीं किया जाना चाहिए।

बी.  उधारकर्ता की पात्रता का आकलन करने के लिए एमएलआई को क्रेडिट ब्यूरो के साथ उधारकर्ता की कुल बकाया राशि और पिछले दिनों की देय स्थिति की जांच करनी चाहिए।

सी.  व्यक्तियों को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए ऋण केवल इंड- जीईसीएलएस 1.0 एक्सटेंशन के तहत पात्र होंगे।

डी.  व्यवसायिक उद्यम / एमएसएमई उधारकर्ता को उन सभी मामलों में जीएसटी पंजीकृत होना चाहिए जहां ऐसे पंजीयन कराना अनिवार्य है। यह शर्त उन व्यवसायिक उद्यमों / एमएसएमई पर लागू नहीं होगी जिन्हें जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

4 उद्देश्य इकाई की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करना और उनके व्यवसाय को पुनः आरंभ कराना।
5 वैधता 31 मार्च, 2022 तक जीईसीएल के तहत स्वीकृत सभी ऋणों या जब तक एनसीजीटीसी द्वारा रु. 4.5 लाख करोड़ की गारंटी जारी नहीं की जाती है, जो भी पहले हो, यह योजना लागू होगी।
6 सुविधा की प्रकृति  मीयादी ऋण/कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण
7 ऋण की राशि ए)   उधारकर्ता के कुल बकाए ऋण का 30% (आतिथ्य क्षेत्र, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र, अवकाश और खेल क्षेत्र और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उधारकर्ताओं के संबंध में 40%, प्रति उधारकर्ता अधिकतम रू. 200 करोड़ के अधीन), 29 फरवरी, 2020 या 31 मार्च, 2021 तक ऑफ बैलेंसशीट और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर को छोड़कर, जो भी अधिक हो।

बी)  जिन उधारकर्ताओं ने इंड जीईसीएलएस 1.0, 2.0 और 3.0 के तहत 29.02.2020 के बकायों के आधार पर सहायता प्राप्त की है, वे “इंड-जीईसीएलएस” देयताओं के निवल राशि के पात्र होंगे और जिन्हें 29.02.2020 के बकायों के आधार पर ईसीएलजीएस 1.0, 2.0 और 3.0 के तहत सहायता नहीं मिली है, वे ऊपर उल्लिखित निर्दिष्ट सीमा तक अतिरिक्त ऋण सहायता के लिए पात्र होंगे।

सी)  एमबीए/कंसोर्टियम के मामले में, इस योजना के तहत ऋण किसी एक उधारदाता या अनेक उधारदाताओं से आनुपातिक आधार पर या उधारकर्ता और फाइनेंसर के बीच हुए समझौता के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। यदि उधारकर्ता किसी भी उधारदाता से आनुपातिक राशि से अधिक की ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, तो अन्य उधारदाताओं से एनओसी प्राप्त करनी होगी। यदि प्रत्येक उधारदाता से लिए गए ऋण की राशि उनके बकाए ऋण के अनुपात में है, तो किसी से एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

8 मार्जिन शून्य
9 ब्याद की दर जीईसीएलएस 1.0 एक्सटेंशन: रेपो लिंक्ड

एमएसएमई / मुद्रा व्यापार उद्यम / अन्य व्यावसायिक उद्यम: रेपो (4.00%) + 2.80% (न्यूनतम स्प्रेड) + 0.70% (अस्थायी) (वर्तमान में: 7.50% प्रति वर्ष)

जीईसीएलएस 2.0 एक्सटेंशन के लिए:

1.     एमएसएमई/ व्यावसायिक उद्यमों के लिए: रेपो लिंक्ड

रेपो (4.00%) + 4.35% (वर्तमान में: 8.35% प्रति वर्ष)

बी. अन्य व्यावसायिक उद्यमों के लिए: एमसीएलआर लिंक्ड

एमसीएलआर 1 वर्ष (7.35%) +1.00% अर्थात् वर्तमान में 8.35% प्रति वर्ष

जीईसीएलएस 3.0 एक्सटेंशन के लिएः

ए) एमएसएमई/मुद्रा व्यापार उद्यम/रेपो से जुड़े अन्य व्यावसायिक उद्यम:

रेपो (4.00%) + 2.80% (न्यूनतम स्प्रेड) + 0.70% (अस्थायी) (वर्तमान में: 7.50% प्रति वर्ष)

(बी) एमसीएलआर से लिंक्ड अन्य व्यावसायिक उद्यमों के लिए:

एमसीएलआर (7.35%) +1.00% (अस्थायी) (वर्तमान में 8.35% प्रतिवर्ष)

ब्याज की दर रेपो रेट या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) से लिंक्ड होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 9.25% प्रतिवर्ष होगी।

  गैर-एफबी सुविधा के लिए कमीशन/शुल्क जीईसीएलएस-2.0 के तहत स्वीकृत गैर-निधि-आधारित सुविधा के लिए कमीशन और अन्य शुल्क एनएफबी सुविधाओं के लिए खाते में चार्ज की जा रही मौजूदा दर होगी।
10 ऋण की अवधि एवं अधिस्थगन की अवधि

सुविधा   कुल चुकौती

(डोर टू डोर)

अधिस्थगन मूलधन की चुकौती
जीईसीएल 1.0 (एक्सटेंशन) 5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष
जीईसीएल 2.0 (एक्सटेंशन) 6 वर्ष 2 वर्ष 4  वर्ष
जीईसीएल 3.0 (एक्सटेंशन) 6 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष

अधिस्थगन अवधि के दौरान की ब्याज चुकानी होगी।

एनएफबी सुविधा के लिए अधिस्थगन नहीं है।

( अंतिम संशोधन Sep 03, 2022 at 08:09:55 PM )

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