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इंड-एसडीएसएम (दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए इंड-सह ऋण)

इंड-एसडीएसएम (दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए इंड-सह ऋण)

  • कोविड के पश्चात अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए “आत्मनिर्भर भारत” पैकेज का हिस्सा
  • कारोबार में निवेश के लिए प्रमोटर को व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा
  • यथास्थिति 31.03.2018 को इकाई स्टैण्डर्ड होना चाहिए

यथास्थिति 30.04.2020 को एसएमए-2 अथवा एनपीए

पुनर्संरचना के लिए पात्र होना चाहिए।

  • इक्विटी + कर्ज का 50% तक ऋण राशि (प्रोमोटर की हिस्सेदारी)
  • अधिकतम ऋण राशि: रु.75 लाख या बैंक द्वारा दिया गया मूल ऋण, जो भी कम हो।
  • क्रेडिट गारंटी कवर 90%
  • अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी शाखा से संपर्क करें।

( अंतिम संशोधन Sep 03, 2022 at 07:09:51 PM )

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