इंड-एसडीएसएम (दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए इंड-सह ऋण)
- कोविड के पश्चात अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए “आत्मनिर्भर भारत” पैकेज का हिस्सा
- कारोबार में निवेश के लिए प्रमोटर को व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा
- यथास्थिति 31.03.2018 को इकाई स्टैण्डर्ड होना चाहिए
यथास्थिति 30.04.2020 को एसएमए-2 अथवा एनपीए
पुनर्संरचना के लिए पात्र होना चाहिए।
- इक्विटी + कर्ज का 50% तक ऋण राशि (प्रोमोटर की हिस्सेदारी)
- अधिकतम ऋण राशि: रु.75 लाख या बैंक द्वारा दिया गया मूल ऋण, जो भी कम हो।
- क्रेडिट गारंटी कवर 90%
- अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी शाखा से संपर्क करें।
( अंतिम संशोधन Sep 03, 2022 at 07:09:51 PM )