इंड एसएमई आरोग्यम
प्रयोजनीयता | ए) अस्पताल/ नर्सिंग होम
बी) हेल्थकेयर उत्पादों के निर्माता (दोनों मेडिकल पेशेवर और गैर-मेडिकल पेशेवर)। सी) अनुमत दवाओं (कोविड-19 के दवाओं सहित), टीका, मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलिंडर, ऑक्सीजन संकेंद्रक, पल्स ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर, पीपीई, सैनिटाइज़र, दस्ताने, निश्वास मास्क आदि के निर्माता और आपूर्तिकर्ता। डी) मेडिकल बुनियादी ढांचे की स्थापना / विस्तार जैसे बिस्तर क्षमता, आईसीयू, चिकित्सा उपकरण, डायग्नोस्टिक केंद्र और पैथोलॉजी प्रयोगशालाएं आदि बनाना / जोड़ना (स्थापना / विस्तार में कंक्रीट की इमारत का निर्माण और / या जीआई शीट की छतों के साथ भवन आदि का निर्माण शामिल हैं)। ई) नेत्र केंद्र, ईएनटी केंद्र, छोटे और मध्यम आकार के विशेष ग्राहक यथा स्किन क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक, डायलिसिस सेंटर, एंडोस्कोपी सेंटर, आईवीएफ सेंटर, पॉली क्लीनिक, एक्स-रे लैब आदि। एफ) हेल्थकेयर आपूर्ति में शामिल महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक फर्म यथा मेडिकल उपकरणों, कर्मियों, मरीजों आदि का परिवहन। जी) टीका और कोविड संबंधित दवाओं के आयात करनेवाले। |
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पात्रता | · मौजूदा और नए एमएसएमई इकाइयां दोनों पात्र हैं।
· उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य है। |
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उद्देश्य | ए) क्लिनिक/ नर्सिंग होम/ अस्पताल/ पैथोलॉजी लैब/ डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना के लिए योग्य चिकित्सकों को वित्त प्रदान करना।
बी) मेडिकल उपकरणों के साथ-साथ सहायक उपकरणों की खरीद के लिए। सी) मौजूदा अस्पतालों/ नर्सिंग होम/ क्लीनिकों के विस्तार/ नवीनीकरण/ आधुनिकीकरण के लिए। डी) कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने और अचल संपत्तियों के अर्जन के लिए हेल्थकेयर उत्पादों के निर्माताओं को वित्त प्रदान करना। ई) मेडिकल उपयोग के लिए पावर बैकअप के साथ ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करना। एफ) अनुमत दवाओं (कोविड -19 दवाओं सहित), टीका, वेंटिलेटर, पीपीई, निश्वास मास्क, आईसीयू बेड आदि का उत्पादन करना। जी) टीका और कोविड संबंधित दवाओं का आयात करना। एच) हेल्थकेयर गतिविधियों, एम्बुलेंस वाहन, क्रायोजेनिक ट्रक आदि की खरीद में लगी लॉजिस्टिक फर्मों को वित्तपोषित करना। आई) एबीपीएम-जेएवाई (आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों की प्राप्तियों का वित्तपोषण। जे) मौजूदा आस्तियों जैसे टीकों, दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों आदि के भंडारण में संवृद्धि। |
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सुविधा की प्रकृति | ए) कार्यशील पूंजी
बी) मीयादी ऋण सी) गैर-निधि आधारित (साख पत्र / बैंक गारंटी) |
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ऋण की राशि | रु.100 करोड़ तक (निधि आधारित + गैर-निधि आधारित) | ||||||||||||||||||
ब्याज की दर |
रु.50 लाख से कम ऋण के लिए – ईबीएलआर + 0.70% (वर्तमान में 7.50% प्रतिवर्ष ) |
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चुकौती की अवधि |
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मार्जिन |
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प्रसंस्करण और अन्य शुल्क |
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जमानत |
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सीजीटीएमएसई | सीजीटीएमएसई शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। |
( अंतिम संशोधन Sep 03, 2022 at 07:09:26 PM )