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इंड एमएसएमई वाहन

इंड एमएसएमई वाहन

विवरण दिशानिर्देश
लक्षित समूह ·         भारत सरकार की मौजूदा परिभाषा के अनुसार सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)।

·   ऋण सुविधाओं सहित या इसके बिना सभी मौजूदा एमएसएमई ग्राहक जिनके पास प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड संतोषजनक हो, समूह संबद्धता हो और व्यवहार्य परियोजना हो।

· कम से कम पिछले एक वर्ष से संतोषजनक ढंग से संचालित खाता होना चाहिए।

·  आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रोड परमिट होना चाहिए।

उद्देश्य व्यक्तियों और सामग्री के परिवहन के लिए मौजूदा एमएसएमई इकाइयों के लिए नए वाहन (एलएमवी/एचएमवी) की खरीद के लिए वित्तीय सहायता (इसमें कार, टेंपो, मिनी वैन, ट्रक आदि शामिल हैं)
सुविधा के प्रकार मीयादी ऋण
ऋण की राशि अधिकतम- 2.00 करोड़ रुपये।
मार्जिन (प्रमोटर  का अंशदान) 15%
जमानत प्राथमिक जमानत: मीयादी ऋण से खरीदे गए वाहनों का दृष्टिबंधक।

संपार्श्विक जमानत:

·         पात्र खातों के लिए सीजीटीएमएसई कवरेज।

·         सीजीटीएमएसई के अलावा अन्य खातों के लिए – अचल संपत्तियां जिनकी न्यूनतम आरएसवी 50% है।

·      गारंटर जहाँ भी लागू हो।

चुकौती शर्तें ·         एलएमवी के मामले में: 60 ईएमआई

·         एचएमवी के मामले में: अधिकतम 60 महीने (डोर टू डोर) मूलधन समान मासिक किश्तों में जिस पर  मासिक ब्याज प्रभारित किया जाएगा

प्रसंस्करण  और अन्य शुल्क एलएमवी के मामले में रु.5000/- और एचएमवी के मामले में रु.10000/- अधिकतम

ऋण के लिए आवेदन करें (यहां क्लिक करें)

( अंतिम संशोधन Sep 03, 2022 at 07:09:27 PM )

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