इंड एमएसएमई वाहन
विवरण | दिशानिर्देश |
लक्षित समूह | · भारत सरकार की मौजूदा परिभाषा के अनुसार सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)।
· ऋण सुविधाओं सहित या इसके बिना सभी मौजूदा एमएसएमई ग्राहक जिनके पास प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड संतोषजनक हो, समूह संबद्धता हो और व्यवहार्य परियोजना हो। · कम से कम पिछले एक वर्ष से संतोषजनक ढंग से संचालित खाता होना चाहिए। · आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रोड परमिट होना चाहिए। |
उद्देश्य | व्यक्तियों और सामग्री के परिवहन के लिए मौजूदा एमएसएमई इकाइयों के लिए नए वाहन (एलएमवी/एचएमवी) की खरीद के लिए वित्तीय सहायता (इसमें कार, टेंपो, मिनी वैन, ट्रक आदि शामिल हैं) |
सुविधा के प्रकार | मीयादी ऋण |
ऋण की राशि | अधिकतम- 2.00 करोड़ रुपये। |
मार्जिन (प्रमोटर का अंशदान) | 15% |
जमानत | प्राथमिक जमानत: मीयादी ऋण से खरीदे गए वाहनों का दृष्टिबंधक।
संपार्श्विक जमानत: · पात्र खातों के लिए सीजीटीएमएसई कवरेज। · सीजीटीएमएसई के अलावा अन्य खातों के लिए – अचल संपत्तियां जिनकी न्यूनतम आरएसवी 50% है। · गारंटर जहाँ भी लागू हो। |
चुकौती शर्तें | · एलएमवी के मामले में: 60 ईएमआई
· एचएमवी के मामले में: अधिकतम 60 महीने (डोर टू डोर) मूलधन समान मासिक किश्तों में जिस पर मासिक ब्याज प्रभारित किया जाएगा |
प्रसंस्करण और अन्य शुल्क | एलएमवी के मामले में रु.5000/- और एचएमवी के मामले में रु.10000/- अधिकतम |
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( अंतिम संशोधन Sep 03, 2022 at 07:09:27 PM )