एम.एस.एम.ई. डीजी आभूषण ऋण और आभूषण ऋण (पुनः गिरवी रखकर)
लक्षित समूह | भारत सरकार की मौजूदा परिभाषा के अनुसार विनिर्माण/सेवा/व्यापार गतिविधियों में शामिल सभी एमएसएमई। | ||||
उद्देश्य | कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति, कारोबार के लिए परिसंपत्तियों की खरीद, कारोबार के लिए गैर-संस्थागत उधारदाताओं से लिए गए ऋण की चुकौती हेतु। | ||||
सुविधा का प्रकार | केवल मीयादी ऋण | ||||
पात्र ग्राहक | 1. वैद्य मोबाइल नंबर के साथ सक्रिय सीआईएफ
2. री-केवाईसी और ई-केवाईसी से पूर्ण सीआईएफ 3. स्वयं/दोनों में से कोई या उत्तरजीवी के रूप में संचालित बचत बैंक खाता 4. गैर एनपीए सीआईएफ 5. आभूषण ऋण खातों की मौजूदा संख्या 9 से कम या उसके बराबर होगी। 6. बुलेट चुकौती के तहत स्वीकृत मौजूदा आभूषण ऋण रु.35.00 लाख से कम होंगे। |
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ऋण की राशि | पैनलबद्ध आभूषण मूल्यांकक द्वारा निर्धारित मूल्य का न्यूनतम 70% | ||||
चुकौती की अवधि |
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प्रसुविधाएं | 1. छूट प्राप्त टीएटी।
2. सीबीएस में तुरंत अद्यतन। 3. प्री-फिल्ड कानूनी दस्तावेज़। |
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ब्याज की दर | 8.65%* से शुरू |
( अंतिम संशोधन May 06, 2024 at 02:05:56 PM )