किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी/एफपीओ) – आरबीडी इंड किसान मित्र
विवरण | दिशानिर्देश |
लक्षित समूह एवं पात्रता | नया अथवा मौजूदा एफपीसी (किसान उत्पादक सदस्यों की कंपनी, जैसा कि भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा IXए में परिभाषित है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वैध इकाई के रूप में निगमित है)। |
सुविधाएं | मीयादी ऋण, नकदी ऋण एवं सम्मिश्र ऋण |
मार्जिन मानदंड | मीयादी ऋण : परियोजना लागत का 15%।
कार्यशील पूंजी : निर्धारित राशि का 15%। |
अधिकतम सीमा | रु. 200.00 लाख। |
चुकौती अवधि | मीयादी ऋण: नकदी प्रवाह/आय सृजन के आधार पर 10 वर्ष की अधिकतम अवधि तक
कार्यशील पूंजी: कार्यशील पूंजी/चल सीमा के लिए 12 महीने की अवधि होगी, जिसका प्रत्येक वर्ष नवीकरण किया जाएगा। |
प्रसंस्करण शुल्क एवं अन्य प्रभार | मीयादी ऋण:
रु. 50000/- तक : शून्य रु. 50000/- से अधिक: संस्वीकृत सीमा का 0.50% कार्यशील पूंजी: रु. 50000/- तक: शून्य रु. 50000/- से अधिक रु. 50 लाख तक: रु. 250/- प्रति लाख या उसके हिस्से पर न्यूनतम रु. 250/- रु. 50 लाख से अधिक: प्रति लाख या उसके हिस्से पर रु. 350/- |
ब्याज दर | कृपया हमारे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in के होम पेज पर उधार दरें लिंक देखें। |
प्रतिभूति मानदंड | प्राथमिक प्रतिभूति:
बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तपोषण से निर्मित परिसंपत्तियाँ।
संपार्श्विक प्रतिभूति: 100% कवरेज सीमा के साथ एफपीओ/एफपीसी के नाम पर दर्ज भूमि/भवन संपत्तियों को बंधक रखी जाएगी। अथवा रु. 2 करोड़ तक की ऋण के लिए नवसंरक्षण ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवर उपलब्ध है।
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( अंतिम संशोधन May 08, 2025 at 11:05:20 AM )