ट्रेक्टर की खरीद के लिए कृषकों को वित्त पोषण
प्रयोजन / उद्देश्य | * कृषि गतिविधियों का यंत्रीकरण करने के लिए ताकि कृषि उत्पादन / उत्पादकता को बढा सके. * कल्टिवेटर, टिलर, मोल्ड बोर्ड हल, डिस्क हैरो, केज वील, ट्रेलर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, आदि जैसे आवश्यक उपकरणों के साथ ट्रैक्टर / पावर टिलर खरीदने के लिए |
पात्रता | न्यूनतम 6 एकड की सिंचित भूमि या 12 एकड की सूखी भूमि रखनेवाले किसान |
ऋण की मात्रा | वाहनों और उपस्कर के लिए प्रस्तुत कोटेशन / इनवाइस के आधार पर |
मार्जिन | ए) 10% बी) यदि संपार्श्विक सुरक्षा का मूल्य कम से कम ऋण राशि के बराबर है तो 5% तक घटाया जा सकता है। |
ब्याज दर | कृपया हमारें बैंक की बेबसाइट में गृह पृष्ठ पर ऋण दर लिंक का संदर्भ लें। |
पुनर्भुगतान अवधि | खेती की फसल के आधार पर छमाही / वार्षिक किश्तों से अधिकतम 9 वर्ष |
जमानत | * बैंक ऋण से खरीदे गये ट्रैक्टर और उपस्कर की दृष्टिबंधक. * तीसरे पक्ष की गारंटी संपत्तियों का बंधक |
* बीपीएलआर और आधार दर – गृह पृष्ठ पर उपलब्ध |
( अंतिम संशोधन May 15, 2021 at 04:05:29 PM )


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