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पीएम – सूर्य घर : मुफ़्त बिजली योजना रूफ टॉप सोलर ऋण योजना

पीएम – सूर्य घर : मुफ़्त बिजली योजना रूफ टॉप सोलर ऋण योजना

पीएम सूर्य घर : मुफ़्त बिजली योजना रूफ टॉप सोलर ऋण योजना

क्रम. सं. मानदंड पात्रता शर्तें

(3 किलोवाट तक)

पात्रता शर्तें

(3 किलोवाट से अधिक – 10 किलोवाट तक)

1 उद्देश्य और ऋण राशि 3 किलोवाट तक के सोलर रूफ टॉप की स्थापना

अधिकतम ऋण राशि : 2.00 लाख

3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक के सोलर रूफ टॉप की स्थापना

अधिकतम ऋण राशि : 6.00 लाख

1 ए. परियोजना लागत का अनुमान स्थापना की लागत शामिल करते हुए अधिकतम ऋण राशि रु. 70000 प्रति किलोवाट (लगभग)
2. पात्रता 1. सभी एकल आवेदक के लिए उपलब्ध है।

2. आवेदक का सिबिल स्कोर 680 और उससे अधिक हो (एनटीसी भी पात्र है)।

3. जिस रूफ टॉप पर स्थापना होना प्रस्तावित है, उसका अधिकार आपके पास हो।

4. रूफ का एरिया, समय-समय पर एमएनआरई द्वारा दिये गए आदेशानुसार हो।

5. नवीनतम बिजली का बिल आवेदक के नाम पर हो।

2.ए. आयु गृह ऋण की योजना के अनुसार
3. मार्जिन परियोजना लागत का न्यूनतम 10% परियोजना लागत का न्यूनतम 20%
4. ब्याज दर ब्याज दर – रेपो (वर्तमान में 6.00%)+ स्प्रेड (0.50%) – गृह ऋण वाले ग्राहकों के लिए

(गृह ऋण के समान दर)

 

बिना गृह ऋण वाले ग्राहकों के लिए

(गृह ऋण की ब्याज दर + 100 बीपीएस)

5. चुकौती अवधि अधिकतम 120 माह

कोई न्यूनतम अवधि नहीं

(कोई पूर्व-भुगतान जुर्माना नहीं)

6. प्रतिभूति परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक
7. प्रोसेसिंग शुल्क शून्य
8. सब्सिडी   i.   1 किलोवाट – रु. 30,000

ii.   2 किलोवाट – रु. 60,000

iii.   3 किलोवाट – रु. 78,000

सब्सिडी राशि – रु. 78000

 

1)    उधारकर्ता द्वारा दावा किया जाना है। उधारकर्ता को ऋण खाते में सब्सिडी राशि जमा करने के लिए संबंधित ऋण खाते का विवरण देते हुए सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा।

2)    यदि सब्सिडी, ऋण खाते के अलावा किसी अन्य खाते में प्राप्त होती है, तो इस मामले में उधारकर्ता से उपयुक्त वचन पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि वह इसे ऋण खाते में जमा करेगा।

3)    ऋण खाते में सब्सिडी जमा होने के बाद ईएमआई को संशोधित किया जाएगा।

4)       केंद्र/राज्य सरकार की सब्सिडी योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना है।

9. निवल वार्षिक आय आवश्यक नहीं है। न्यूनतम – रु. 3 लाख
10. अधिस्थगन संवितरण की तारीख से 6 माह
11 संवितरण एमएनआरई द्वारा अनिवार्य सभी आवश्यक व्यवहार्यता रिपोर्ट जमा करने के बाद भुगतान सीधे विक्रेता/ईपीसी ठेकेदार को किया जाएगा।

ऋण राशि का संवितरण + उधारकर्ता का मार्जिन

(ऋण खाता संख्या को उद्धृत करते हुए उधारकर्ता/विक्रेता द्वारा सब्सिडी का दावा किया जाना चाहिए)

12. अन्य अनुबंध सभी आवेदन केवल जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे।
यह स्व-स्रोत प्रक्रिया के साथ-साथ सहायता प्राप्त प्रक्रिया के लिए भी उपलब्ध है।
13. सैद्धांतिक प्रस्ताव आवेदक द्वारा स्व-घोषणा के आधार पर डिजिटल सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी। अंतिम मंजूरी प्रासंगिक दस्तावेजों के सत्यापन और मूल्यांकन पर आधारित होगी।
14. लीड सृजन सभी आवेदन अनिवार्य रूप से निम्न यूआरएल का उपयोग कर जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से भेजे जाएंगे: https://www.jansamarth.in/ रिन्यूएबल एनर्जी → आवेदन करें
15. अन्य शर्त Ø 3 किलोवाट से अधिक एवं 10 किलोवाट तक की स्थापना क्षमता के लिए सोलर रूफटॉप योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है।

Ø केवल नए उपकरण/मशीनरी को स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी और एक बार स्थापित करने के बाद उन्हें कहीं भी स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Ø बैंक, सब्सिडी के लिए दावे और संवितरण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा और इसके लिए उधारकर्ता को लागू मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही दावा करना होगा।

 

( अंतिम संशोधन Sep 22, 2025 at 08:09:55 PM )

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