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इंड – पीएम विश्वकर्मा

इंड – पीएम विश्वकर्मा

विवरण दिशानिर्देश
उत्पाद का नाम इंड – पीएम विश्वकर्मा
लक्ष्य समूह पारंपरिक कारीगर या शिल्पकार जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं और अनुबंध में यथानिर्दिष्ट असंगठित क्षेत्र में स्व-रोज़गार के आधार पर किसी एक पारंपरिक व्यापारों में लगे हुए हैं, वैध पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड के साथ इस योजना के तहत पात्र होंगे।
उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत हो।
आवेदक की आयु लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
पात्रता ·         आवेदक को पंजीकरण की तिथि पर निर्दिष्ट व्यापार में कार्यरत होना चाहिए और स्व-रोज़गार/कारोबार विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की क्रेडिट-आधारित योजनाओं जैसे पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएमस्वनिधि, मुद्रा के तहत ऋण के लाभार्थी नहीं होना चाहिए। ।

·         हालाँकि, मुद्रा और पीएमस्वनिधि के लाभार्थी जिन्होंने अपना ऋण चुका दिया है, वे पीएम विश्वकर्मा के तहत पात्र होंगे। 5 वर्ष की इस अवधि की गणना ऋण स्वीकृत होने की तिथि से की जाएगी।

·         योजना के तहत लाभ, परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। [इस योजना के तहत, ‘परिवार’ की परिभाषा में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को सम्मिलित किया गया है]

·         सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

ऋण सहायता पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों को उद्यम विकास ऋण स्वीकृत किया जाएगा। ऋण सहायता की कुल मात्रा 3,00,000/- रुपये तक होगी

 

ट्रेंच-1 ऋण: 1 लाख रुपये तक की क्रेडिट सहायता। (18 महीने की पुनर्भुगतान के साथ)

·         ट्रेंच-1 ऋण प्राप्त करने के लिए पात्रता के तहत, आवेदक को पीएम विश्वकर्मा के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा प्रदान किए गए 5 दिवसीय बुनियादी कौशल प्रशिक्षण पूरा करना चाहिए।

 

ट्रेंच -2 ऋण: रु. 2,00,000/- तक की क्रेडिट सहायता (30 महीने के पुनर्भुगतान के साथ)

·         ट्रेंच -2 ऋण उन आवेदकों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने मानक ऋण खाते के रूप में अपनी ट्रेंच 1 ऋण पूरी तरह से चुका दी है और अपने कारोबार में डिजिटल लेनदेन को अपनाया है या उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

·         ट्रेंच -2 के तहत ऋण ट्रेंच – 1 ऋण के संवितरण के छह महीने से पहले स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

सुविधा के प्रकार सम्मिश्र ऋण
ऋण राशि ·         ट्रेंच-1: 1.00 लाख रुपये तक

·         ट्रेंच2: 2.00 लाख रुपये तक

मार्जिन शून्य
ब्याज की दर 13.00% (अपरिवर्तित), वर्तमान में

·         स्वीकृति टिकट एवं प्रलेखीकरण 13.00% ब्याज दर पर प्राप्त होगी।

·         मानक श्रेणी के खातों के मामले में, ग्राहक खाते से 5% डेबिट किया जाएगा और शेष 8% भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में प्राप्त किया जाएगा।

·         एनपीए खातों के मामले में, ग्राहक खाते से 13% डेबिट किया जाएगा, क्योंकि एनपीए खातों को ब्याज अनुदान नहीं दिया जाएगा।

ब्याज अनुदान ·         इस योजना के अंतर्गत उधारकर्ता 8% तक को ब्याज अनुदान के लिए पात्र है जो बैंकों को अग्रिम रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

·         अनुदान केवल उधारकर्ताओं के उन खातों के संबंध में प्रदान किया जाएगा जो संबंधित दावा तिथि पर मानक (गैर एनपीए) हैं और केवल उन महीनों के लिए दिया जाएगा, जिनके दौरान खाता मानक बना हुआ है। वही खाते प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं।

·         प्रथम और द्वितीय दोनों ट्रेंच के ऋण ब्याज अनुदान के लिए पात्र है।

प्रतिभूति ·         स्वीकृत लिखित के लिए बैंक वित्त (प्राथमिक) से बनाई गई संपत्तियों पर प्रभार।

·         पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए कोई संपार्श्विक प्राप्त नहीं किया जाना है।

गारंटी कवर पोर्टफोलियो आधार पर यह सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर किया जाएगा – पोर्टफोलियो वित्तीय वर्ष के साथ समाप्त होने वाले वार्षिक आधार पर बनाया जाएगा।

विवरण प्रथम ट्रेंच द्वितीय ट्रेंच
पोर्टफोलियो कवर पोर्टफोलियो कवर
पहला नुकसान 0 से 7.5% 100% 0 से 5% 100%
दूसरा नुकसान 7.5% से अधिक एवं  20% तक 80% 5% से अधिक एवं  15% तक 80%
तीसरा नुकसान 20% से अधिक एवं  50% तक 60%
अधिकतम गारंटी कवर 50% 15%
प्रभावी गारंटी कवर 35.5% 13%

विश्वकर्मा पोर्टल पर अपलोड किए गए मंजूरी और संवितरण डेटा के आधार पर गारंटी जारी की जाएगी।

गारंटी शुल्क शून्य
गारंटी और दावा प्रक्रिया ·         सीजीटीएमएसई, बैंकों द्वारा विश्वकर्मा पोर्टल पर अपलोड किए गए मंजूरी और संवितरण डेटा को कैप्चर करेगा और गारंटी जारी करेगा।

·         गारंटी के विरुद्ध दावे सीजीटीएमएसई पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। दावा दाखिल करने की आवधिकता त्रैमासिक होगी।

चुकौती अवधि और अधिस्थगन प्रथम ट्रेंच18 माह

द्वितीय ट्रेंच:  30 माह

कोई होलीडे अवधि नहीं होगी।

प्रोसेसिंग एवं अन्य प्राभार शून्य
समय से पूर्व भुगतान पर प्राभार शून्य
संस्वीकृति प्राधिकारी शाखा प्रबंधक

इस उत्पाद के तहत 1.00 लाख रुपये से अधिक के ऋण की मंजूरी के लिए अंचल कार्यालय से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

प्रलेखीकरण ·         मंजूरी की स्वीकृति

·         मांग वचन पत्र

·         चल वस्तुओं के दृष्टिबंधन के लिए करार

अन्य ·         ऋण के लिए आवेदन पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से किए जाये।

·         आंतरिक स्कोरिंग मॉडल लागू किया जाना चाहिए और बीबीबी का न्यूनतम स्कोर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

·         आवेदक का क्रेडिट सूचना स्कोर (सिबिल/ एक्सपीरियन/ सीआरआईएफ़/ ईक्विफ़ैक्स) निकाला जाएगा। इस उत्पाद के लिए कोई न्यूनतम स्कोर निर्धारित नहीं है। एनपीए/राइट-ऑफ वाले आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा।

·         बिना किसी क्रेडिट इतिहास वाले आवेदकों को भी योजना के तहत अनुमति है।

·         प्रति पात्र डिजिटल लेनदेन (अधिकतम 100 पात्र लेनदेन तक) के लिए रु 1 की राशि आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) के माध्यम से डीबीटी मोड में लाभार्थी के बैंक खाते में प्रति माह जमा की जाएगी। योग्य लेनदेन का अर्थ लाभार्थी के बैंक खाते में डिजिटल भुगतान की पावती या रसीद है।

·         भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोई भी संशोधन/स्पष्टीकरण इस योजना का हिस्सा माना जाएगा।

·         बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

 

( अंतिम संशोधन Nov 24, 2023 at 07:11:09 PM )

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