tollfreeराष्ट्रीय टोल फ्री नंबर1800 1700
Financial Result

संस्थानों/ फर्मों/ पीएसयू/ कंपनी/ अस्पतालों को “वैन/ मिनीबस/ बस/ एम्बुलेंस” की खरीद के लिए ऋण

संस्थानों/ फर्मों/ पीएसयू/ कंपनी/ अस्पतालों को “वैन/ मिनीबस/ बस/ एम्बुलेंस” की खरीद के लिए ऋण

पात्रता Ø  केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ राज्य के सार्वजनिक उपक्रम/ सरकारी विभाग/ शैक्षणिक संस्थान/ फर्म/ कंपनी जिसको बाहरी स्त्रोत से पिछले 2 वर्ष के लिए ए और उससे ऊपर का रेटिंग प्राप्त हो/ ट्रस्ट या सोसायटी द्वारा संचालित अस्पताल।

Ø  ईएमआई की चुकौती के लिए संस्थाओं द्वारा पिछले 2 वित्तीय वर्षों में निवल लाभ/आय प्राप्त किया जाना चाहिए या लागू अधिशेष नकदी प्रवाह होना चाहिए।

उद्देश्य इकाई के स्वयं के उपयोग के लिए नए वाहनों की खरीद।
मार्जिन Ø  60 महीने तक की चुकौती अवधि के लिए ऑन रोड मूल्य का 30%

Ø  61 से 84 महीने तक की चुकौती अवधि के लिए ऑन रोड मूल्य का 20%

ऋण राशि Ø  न्यूनतम: रु.10 लाख।

Ø  अधिकतम: रु. 5 करोड़ (या) 10 वाहनों तक के लिए आवश्यक ऋण, जो भी कम हो।

चुकौती अवधि अधिकतम 84 महीने (कोई अधिस्थगन अवधि नहीं)
ब्याज दर यहाँ क्लिक करें
प्रसंस्करण शुल्क यहाँ क्लिक करें
जमानत Ø  खरीदे जाने वाले वाहन का दृष्टिबंधक।

Ø  फर्म/ कंपनी के प्रमोटर/ भागीदारों/ निदेशकों/ न्यासी की व्यक्तिगत गारंटी।

Ø  जोखिम मूल्यांकन के आधार पर संपार्श्विक जमानत

अपेक्षित दस्तावेज़ Ø  पिछले 3 वर्षों के लिए संस्थानों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ कंपनी के लेखापरीक्षित बैलेंस शीट/ वित्तीय कागजात/ खाते का विवरण (पिछले 12 महीनों के लिए)।

Ø  अधिकृत डीलर से वाहन के लिए कोटेशन।

Ø  चुकौती क्षमता की गणना के लिए संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनी के वित्तीय कागजात/आय और व्यय के विवरण।

Ø  वाहन ऋण के लिए लागू दस्तावेज़ीकरण नियमावली के अनुसार लिए जाने वाले दस्तावेज़।

( अंतिम संशोधन Nov 25, 2025 at 06:11:00 PM )

ADYA
Ask ADYA
ADYA
ADYA
Toggle
Minimize
Reload