प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
| उद्देश्य/लक्ष्य: | ·         सतत, समुचित और न्यायसंगत तरीके से मत्स्य पालन क्षेत्र की संभावनाओं का सदुपयोग · विस्तार, गहनता और विविधीकरण जैसे तरीकों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना · पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार सहित मूल्य शृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण · मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दुगना करना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना · कृषि सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) और राष्ट्रीय निर्यात में मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देना। · मछुआरों और मत्स्य किसानों की सामाजिक, शारीरिक, और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। | 
| पात्रता: | · मछुआरे, मत्स्य किसान / मत्स्य श्रमिक और मत्स्य विक्रेता / मत्स्य पालन विकास निगम / मत्स्य पालन सहकारी समितियां / मत्स्यपालन संघ / स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)/ मत्स्य पालन क्षेत्र के संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.) / मत्स्य किसान उत्पादक संगठन / कंपनियाँ (एफ.एफ.पी.ओ./ सी.एस.) / निजी फर्मे (अर्थात एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप / एलएलपी कंपनियां / और सहकारी समितियां आदि) | 
| विशेषताएँ/प्रमुख वित्तपोषित गतिविधियाँ | ·         जलकृषि: नए तालाबों, रि- सर्कुलेटरी जल कृषि सिस्टम सर्कुलेटरी (आरएएस), बायो फ्लोक यूनिट, और एक्वापोनिक्स की स्थापना। · समुद्री कृषि: समुद्री शैवाल की खेती, समुद्री और जलाशय बंद खेती। · बुनियादी ढाँचा: हैचरी, कोल्ड चेन, आइस प्लांट, प्रशीतित वाहन तथा आधुनिक मछली बाजार का निर्माण। · मूल्य संवर्धन: मछली प्रसंस्करण इकाइयों, मूल्य-संवर्धित उत्पादों और ब्रांडिंग के लिए सहयोग। · अन्य क्षेत्र: सजावटी मत्स्य पालन, इस क्षेत्र के स्टार्ट-अप और इनक्यूबेटर का विकास। | 
| उपलब्ध सुविधाओं का प्रकार: | ·         मीयादी ऋण · नकदी ऋण | 
| ऋण की राशि: | ·         मीयादी ऋण: परियोजना लागत के आधार पर · कार्यशील पूंजी: कार्यशील पूंजी सीमा का आकलन नकदी बजट विधि से किया जाएगा। | 
| वित्तीय सहायता | ·         केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत पीएमएमएसवाई में परियोजना लागत पर सरकारी वित्तीय सहायता/सब्सिडी उपलब्ध है और शेष भाग लाभार्थी द्वारा देय है, जो बैंक द्वारा वित्तपोषण के लिए पात्र है। · वित्तीय सहायता/सब्सिडी श्रेणीवार: सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 40% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए 60% | 
| मार्जिन, ब्याज दर और अन्य शर्तें | · सामान्य कृषि ऋण हेतु लागू | 
( अंतिम संशोधन Sep 24, 2025 at 03:09:08 PM )
 
				
 
                                






 
                	 
				 
         
                             
                 
                