पूर्व-अनुमोदित व्यवसाय ऋण
विवरण |
दिशा–निर्देश |
लक्ष्य समूह | सभी एमएसएमई इकाइयां जिनका हमारे बैंक में चालू खाता (सीए) है। |
पात्रता | · संगठन का प्रकार : व्यक्ति (स्टाफ को छोड़कर) और प्रोप्राइटरशिप संस्था
· वे ग्राहक जिनका चालू खाता है और पिछले 12 महीनों में उसमें संतोषजनक लेनदेन किया गया है। · आवेदक (व्यक्तिगत/प्रोप्राइटर) का सीआईएफ रि-केवाईसी अनुपालित होना चाहिए। सीआईएफ सक्रिय हो और उसमें वैध मोबाइल नंबर व पैन दर्ज हो। · प्रवेश आयु: 21 वर्ष से 70 वर्ष · फर्म और व्यक्ति के सीआईएफ/खातों को वर्तमान में एनपीए/एसएमए-1/एसएमए-2 और पिछले 12 महीनों में एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो। · कोई मौजूदा पीएपीएल खाता नहीं होना चाहिए . |
उद्देश्य | हमारे मौजूदा ग्राहकों की विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें निर्बाध रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
सुविधा की प्रकृति | सावधि ऋण |
ऋण राशि | न्यूनतम ऋण राशि: रु. 1,00,000/- से अधिक
अधिकतम ऋण राशि: रु. 10,00,000/- |
ऋण राशि का आकलन | प्रत्येक ग्राहक के लिए ऋण की अधिकतम पात्र राशि, पिछले 12 महीनों में चालू खाते में किए गए लेनदेन के आधार पर पूर्व-निर्धारित है। |
ऋण की अवधि | 36 महीने (निर्धारित) |
पुनर्भुगतान की शर्तें | ऋण खाते के खुलने के अगले महीने से समान मासिक किस्तों में चुकौती शुरू हो जाएगी।
हमारे पास मौजूदा चालू खाते से ईएमआई की वसूली के लिए अपरिवर्तनीय स्थायी अनुदेश होगा। यदि व्यवसाय खाता अन्य बैंक में है तो ग्राहक से एनएसीएच अधिदेश/ईसीएस अधिदेश चाहिए। |
प्रतिभूति | बैंक के वित्त से सृजित परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक। |
मार्जिन | स्टॉक और बही ऋण: 20%
नया संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण एवं वाहन: 25% |
बीमा | बैंक वित्त से अर्जित परिसंपत्तियों को उधारकर्ता की लागत पर बैंक के क्लॉज के साथ पर्याप्त बीमा द्वारा कवर किया जाता है। |
सिबिल/सीआईसी स्कोर | · गैर-वैयक्तिक के मामले में सीएमआर रैंक 1- 4
· व्यक्तियों और बिना सीएमआर स्कोर के मामले में सिबिल स्कोर 730 और उससे अधिक। · पिछले 12 महीनों में डीपीडी 30 दिनों से अधिक नहीं हो। · अन्य सीआईसी स्कोर – सिबिल स्कोर के बराबर है। |
ब्याज दर | सीएमआर रैंक और ब्याज दर के आधार पर।
वर्तमान में रेपो रेट 6.50% और प्राइम स्प्रेड 2.70% है। |
संवितरण के समय प्रभार दर्ज किया जाना | Ø प्रसंस्करण प्रभार : शून्य
Ø दस्तावेज़ीकरण प्रभार : शून्य Ø सिबिल प्रभार : रु. 30 Ø वाणिज्यिक सिबिल प्रभार : रु. 805 Ø एनईएसएल ई-साइन और ई-स्टांप प्रभार : यदि दस्तावेज एनईएसएल के माध्यम से डिजिटल रूप से निष्पादित किया जाता है, तो राज्य अधिनियम के अनुसार प्रभार लागू होगा। |
दस्तावेज़ | Ø संस्वीकृति टिकट
Ø मुख्य तथ्य स्टेटमेंट Ø ऋण अनुबंध – डी 36 Ø दृष्टिबंधक करार – डी 101 Ø घोषणा एफ – 82 (केवल प्रोपराइटरशिप फर्म के लिए लागू)। |
पूर्वभुगतान/पूर्व-समापन | Ø पुनर्भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय ऋण का पुनर्भुगतान/पूर्व-समापन किया जा सकता है
Ø कोई पूर्वभुगतान/ पूर्व-समापन प्रभार नहीं लगाया जाएगा। |
सीजीटीएमएसई | सीजीटीएमएसई कवरेज अनिवार्य है और क्रेडिट गारंटी शुल्क बैंक द्वारा वहन किया जाएगा। |
( अंतिम संशोधन Mar 30, 2024 at 12:03:18 PM )