| योजना |
सावधि जमा जिसकी वापसी जमा के समय निर्धारित अवधि के बाद मूलधन के साथ जमा की परिपक्वता पर ब्याज भुगतान के साथ किया जाएगा। |
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| लक्षित ग्राहक |
· व्यक्ति अपने नाम पर; |
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| · अवयस्क (कों) जिसका प्रतिनिधि उसके / उनके अभिभावक हैं; |
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| · दो व्यक्ति निम्नलिखित में से एक एक खंड के तहत |
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| · (क) संयुक्त रूप से (ख) दोनों में से कोई एक व्यक्ति या उत्तरजीवी एवं (ग) पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी |
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| दो से अधिक व्यक्ति (क) संयुक्त रूप से (ख) कोई एक या उनमें से उत्तरजीवी |
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| · फर्म, कंपनी या एसोसिएशन के नाम पर |
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| राशि |
न्यूनतम जमाराशि – रूपए 1000/- और रूपए 100/-के गुणकों में |
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| कोई अधिकतम राशि नहीं |
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| ब्याज भुगतान की पद्धति |
देय ब्याज मूलधन की परिपक्वता पर नवीकृत किया जाता है। |
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| अवधि |
न्यूनतम 7 दिन |
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| अधिकतम 180 दिन |
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| ब्याज भुगतान प्रक्रिया |
टीडीएस के अधीन मूलधन की परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। |
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| वरिष्ठ नागरिक को अतिरिक्त लाभ |
· 0.50% प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याज देय |
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| वरिष्ठ नागरिक के लिए अतिरिक्त ब्याज के लिए मौद्रिक सीमा |
· 10 करोड़ रुपये तक की राशि के लिए |
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| फिर भी, एक सीआईएफ के तहत 10 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के भीतर एक दिन में 2 करोड़ रुपये से अधिक के लिए एकल जमा नहीं खोला जाएगा। |
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| कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभ |
· 1.00% प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याज देय |
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| कर्मचारियों को अतिरिक्त ब्याज के लिए मौद्रिक सीमा |
· 2 करोड़ रुपये तक की राशि के लिए |
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| भूतपूर्व वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी को अतिरिक्त लाभ |
· 1.50% प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याज देय |
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| भूतपूर्व वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी को अतिरिक्त ब्याज के लिए मौद्रिक सीमा |
· 10 करोड़ रुपये तक की राशि के लिए |
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| फिर भी, एक सीआईएफ के तहत 10 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के भीतर एक दिन में 2 करोड़ रुपये से अधिक के लिए एकल जमा नहीं खोला जाएगा। |
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| नामांकन सुविधा |
· उपलब्ध |
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| रोल ओवर की सुविधा |
· मूल जमा की अवधि के लिए स्वत: नवीकरण सुविधा 10 वर्ष के बाद खाता बंद करने और फिर से नया खाता खोलने के लिए उपलब्ध है। |
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| समयपूर्व बंद करने की सुविधा |
· उपलब्ध |
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| समयपूर्व बंद करने के लिए जुर्माना |
· मौजूदा जुर्माना संरचना के अनुसार |
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| टीडीएस/ 15जी/15एच |
· पात्रता के अनुसार लागू होने पर |
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| जमाराशि के सापेक्ष ऋण |
· नियम और शर्तों के अनुसार उपलब्ध |
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| उत्पाद से संबंधित अन्य जानकारी |
· कैपिटल गेन स्कीम 1988 और एनआरई के तहत जमा को छोड़कर 7 दिन से 10 वर्ष तक की सभी जमाराशियों पर अतिरिक्त दर दी जाएगी। |
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| · फिर भी, एक एचयूएफ के नाम पर सावधि जमा के मामले में, एचयूएफ का कर्ता उच्च ब्याज दर के लिए पात्र नहीं है, भले ही वह एक वरिष्ठ नागरिक हो, क्योंकि जमा का लाभकारी स्वामी एचयूएफ है, न कि व्यक्तिगत रूप से कर्ता । |
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