तरूण प्लस
| लक्ष्य समूह | जिन मौजूदा इकाइयों/परियोजनाओं ने समय-समय पर तरुण श्रेणी (रु. 5 लाख से रु. 10 लाख तक के मुद्रा ऋण ) के अंतर्गत पूर्व में ऋण लिए हैं और सफलतापूर्वक चुकौती कर समयानुसार अनुपालन किया है। | 
| उद्देश्य | कृषि से संबद्ध सभी गतिविधियां जैसे मत्स्य-पालन , मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, पशु पालन, श्रेणीकरण, छंटाई, समूहन, कृषि उद्योग, डेयरी, मत्स्यपालन, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र , खाद्य और कृषि प्रसंस्करण आदि योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे । | 
| सुविधा का प्रकार | 1. मीयादी ऋण 2. कार्यशील पूंजी | 
| ऋण राशि | न्यूनतम: रु. 10.00 लाख से अधिक अधिकतम: रु. 20.00 लाख | 
| मार्जिन (प्रमोटर का अंशदान) | 20% | 
| प्रतिभूति | प्राथमिक प्रतिभूति: ऋण की आगम राशि से सृजित आस्त्तियों का द़ृष्टिबंधन। संपार्श्विक प्रतिभूति: शून्य ऋण राशि अनिवार्य रूप से सीजीटीएमएसई/सीजीएफएमयू के अंतर्गत कवर की जाएगी और शुल्क आवेदक द्वारा भुगतान किया जाएगा। | 
| ब्याज दर | 1 वर्ष एमसीएलआर (9.00) + स्प्रेड (3.00) | 
| चुकौती अवधि | अधिकतम चुकौती: मीयादी ऋण के लिए 84 महीने तक | 
| प्रारंभिक शुल्क / प्रसंस्करण शुल्क | सेवा शुल्क परिपत्र के अनुसार प्रसंस्करण शुल्क, दस्तावेज़ीकरण शुल्क और अन्य प्रभार। | 
| अन्य | बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार | 
( अंतिम संशोधन Oct 31, 2025 at 02:10:17 PM )
 
				
 
                                






 
                	 
				 
         
                             
                 
                